धमतरी डेस्क/ धमतरी में हुए हत्या के मामले 3 आरोपियों को आजीवन कारावास हुआ है। न्यायालय द्वारा कड़ा निर्णय लिया गया है। इस मामले सहायक उप निरीक्षक को सेवा पुस्तिका में नगद इनाम से परुस्कृत किया गया है। हत्या पिकअप चालक का किया गया था। चाक़ू से प्राण घातक हमला किया गया था।दरअसल केरेगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्या प्रकरण में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय धमतरी द्वारा तीनों आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक पर 1 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई सुनाई गई है।
जानकारी के मुताबिक दिनांक 29 मई 2024 की रात्रि केरेगांव क्षेत्र में पीकअप चालक पंकज ध्रुव की चाकू से प्राणघातक हमला कर हत्या कर दी गई थी।मामले को गंभीरता को देखते हुए देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी सउनि.प्रदीप सिंह के नेतृत्व में थाना केरेगांव पुलिस एवं सायबर टीम द्वारा त्वरित एवं कार्रवाई प्रारंभ की गई।इस दौरान दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर सूचना तथा प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा पुलिस के पास अपराध स्वीकार किया। साथ ही घटना में प्रयुक्त चाकू, मोटर सायकल एवं कपड़े को जप्त किए गए।बताया गया की आरोपियों ने शराब के नशे में मामूली विवाद पर गुस्से में आकर मृतक पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या की थी। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। आरोपी चन्द्रेश देवदास, पिता चित्रसेन देवदास, उम्र 19 वर्ष। हरीश साहू, पिता भूपेन्द्र साहू, उम्र 23 वर्ष। रोशन यादव, पिता स्व. सुमन यादव, उम्र 21 वर्ष नयापारा गोकुलपुर थाना धमतरी के निवासी है। तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
वहीं एसपी.धमतरी द्वारा अच्छी विवेचना एवं उत्कृष्ट विवेचकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस प्रकरण के विवेचक सउनि. प्रदीप सिंह को सेवा पुस्तिका में नगद ईनाम देकर पुरस्कृत किया गया।